कांग्रेस नेता पर अफवाह फैलाने का मामला दर्ज, जानें पूरा केस

Update: 2023-02-19 06:28 GMT
वाराणसी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय राय पर अफवाह फैलाने और मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। वाराणसी के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दरअसल, अजय राय ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि यूपी सरकार के दबाव में प्राधिकरण ने पार्टी सांसद राहुल गांधी की फ्लाइट को शहर के बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एलबीएसआईए) पर उतरने की अनुमति नहीं दी थी।
एयरपोर्ट एक्टिंग डायरेक्टर अजय कुमार पाठक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फूलपुर पुलिस ने राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2), 500 और 501 के तहत एफआईआर दर्ज की।
एफआईआर में कहा गया है कि 13 फरवरी को राय ने एक वीडियो ट्वीट पर आरोप लगाया कि एएआई वाराणसी ने राहुल को ले जाने वाली एक फ्लाइट को एलबीएसआईए में उतरने की अनुमति नहीं दी। राज्य प्रशासन के दबाव के कारण राहुल की फ्लाइट को उतरने नहीं दिया गया।
एयरपोर्ट के अधिकारी ने एफआईआर में दावा किया, विमान ऑपरेटर एआर एयरवेज ने 13 फरवरी को राहुल को कन्नूर से वाराणसी ले जाने वाले वीटीएआरसी विमान की लैंडिंग की अनुमति देने का अनुरोध किया था, लेकिन गेस्ट के शेड्यूल में बदलाव के कारण ऑपरेटर ने इसे रद्द कर दिया था। कन्नूर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर, फ्लाइट ऑपरेटर ने वाराणसी के बजाय कन्नूर से दिल्ली फ्लाइट डेटिस्नेशन दर्ज किया।
आगे दावा किया गया, वाराणसी के लिए फ्लाइट प्लान को रद्द कर दिया गया। ऐसा गेस्ट के कहने पर किया गया। 13 फरवरी को कन्नूर और वाराणसी के एटीसी को भी फैसले की सूचना दी थी।
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