Udaipur नाबालिग लड़की को लाइब्रेरी में बुलाकर छेड़छाड़, आरोपी को जेल

Update: 2024-06-05 19:00 GMT
Udaypur: उदयपुर। उदयपुर भींडर थाना क्षेत्र के स्कूल में नाबालिग छात्रा को किताबें देने के बहाने लाइब्रेरी में बुलाकर छेड़छाड़ करने वाले लाइब्रेरियन को कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार एक प्रधानाचार्य ने पिछले साल 27 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा के साथ लाइब्रेरियन कांतिलाल यादव द्वारा छेड़छाड़ करने की शिकायत मिली। मामले में सामने आया कि कांतिलाल ने देरी से विद्यालय पहुंची छात्रा को पुस्तकें देने के बहाने लाइब्रेरी में बुलाया और उसके साथ गलत हरकतें कीं। बड़ी मुश्किल से छात्रा लाइब्रेरियन के चंगुल से निकली। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शक्ति नगर, भींडर निवासी कांतिलाल पुत्र नारायणलाल को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ गत 2 फरवरी को आरोप पत्र पेश किया गया। सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने आरोपी के खिलाफ 17 गवाह और 36 दस्तावेज पेश किए।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो-2 कोर्ट के जज संजय कुमार भटनागर ने लाइब्रेरियन कांतिलाल यादव को दोषी करार दिया। इसे भादस व पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में एक साल की कैद और 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को 25 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए। उदयपुर प्रतापनगर थाना पुलिस ने छात्रा को आपत्तिजनक इशारे करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि एक पिता ने गत 4 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उनकी 17 साल की बेटी गत 30 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे कोचिंग से घर जा रही थी। रास्ते में स्कूटी सवार युवक ने बेटी को आवाज लगाई और आपत्तिजनक इशारे किए। बेटी वहां से भाग कर घर चली गई। इसके बाद से वह परेशान रहने लगी। परिजनों को लगा कि बोर्ड की परीक्षा के कारण वह परेशान होगी। 3 मई को परीक्षा होने के बाद परिजनों ने परेशान रहने का कारण पूछा। इस पर किशोरी ने घटना बताई। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए जयपुर हाल प्रतापनगर निवासी रमेश पुत्र मालीराम कुमावत को गिरफ्तार किया। आरोपी से वारदात में उपयोग में ली स्कूटी जब्त की। मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया।
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