न्यूज चैनलों की टीआरपी फिर से होगी शुरू, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने BARC को दिया आदेश
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को ब्राडकास्टर्स आडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) को तत्काल प्रभाव से न्यूज चैनलों की रेटिंग जारी करने का आदेश दिया है।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को ब्राडकास्टर्स आडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) को तत्काल प्रभाव से न्यूज चैनलों की रेटिंग जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही, मंत्रालय ने न्यूज चैनलों की बीते तीन महीने की रेटिंग मासिक आधार पर भी जारी करने को कहा है ताकि वास्तविक रुझान को निष्पक्ष व न्यायसंगत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। यह आदेश बार्क द्वारा अपने कामकाज के तरीके में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के बाद दिया गया है।
पिछले साल लगा दी गई थी रोक
बता दें, एक वर्ष से अधिक समय के बाद बार्क की टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) जारी करने के लिए कहा गया है। अक्टूबर 2020 में टीआरपी को लेकर उठे विवाद के बाद रेटिंग जारी करने पर रोक लगा दी गई थी।
रोलिंग औसत परिकल्पना पर होगी आधारित
मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार नई व्यवस्था के अंतर्गत न्यूज और विशिष्ट वर्ग के लिए रेटिंग चार सप्ताह की रोलिंग औसत परिकल्पना पर आधारित होगी। मंत्रालय ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया है। समूह में इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, बार्क, अखिल भारतीय डिजिटल केबल महासंघ से भी एक-एक सदस्य व डीटीएच संघ के अध्यक्ष हरित नागपाल भी होंगे।
रिटर्न पाथ डाटा पर भी विचार
यह समूह टीआरपी सेवा के लिए रिटर्न पाथ डाटा (आरपीडी) क्षमता के उपयोग की संभावनाओं पर विचार करेगा। आरपीडी के उपयोग की संस्तुति भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और टीआरपी समिति रिपोर्ट ने भी की थी। समूह चार माह में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को पेश करेगा।
प्रक्रियाओं और प्रोटोकाल में सुधार
मंत्रालय ने कहा कि 24 अप्रैल 2020 को दी गई टीआरपी समिति की रिपोर्ट और ट्राई की संस्तुति के संदर्भ में बार्क ने अपनी प्रक्रियाओं और प्रोटोकाल में सुधार किए हैं। बोर्ड और तकनीकी समिति के पुनर्गठन के साथ स्वतंत्र सदस्यों को इनमें शामिल करने की शुरुआत भी की गई है। डाटा का एक्सेस प्रोटोकाल सख्त किया गया है। बार्क इन परिवर्तनों के बारे में संबंधित क्षेत्रों से संपर्क कर रहा है।
सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का आकलन कर सकता समूह
मंत्रालय ने आदेश में आगे कहा कि कार्य समूह दर्शकों की संख्या पता करने, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और डाटा की सुरक्षा के संदर्भ में आरपीडी सहित डाटा संग्रहण के विभिन्न तौर तरीकों को परखेगा। इसके लिए समूह आरपीडी में कनाडा जैसी सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रक्रियाओं, भारत में बार्क द्वारा प्रयोग किए जा रहे माडल और डीटीएच आपरेटर व अन्य संबंधित हितधारकों द्वारा किए जा रहे स्वतंत्र प्रयोगों का अध्ययन कर सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि इसके अलावा समूह उपरोक्त प्रस्तावित आरपीडी प्रणाली के वर्तमान टीवी रेटिंग के एकीकरण में प्रयोग के लिए स्मार्ट फोन एप के लिए न्यूनतम मानक भी तय करे।