Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तीन वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना कर्मचारी के तबादला आदेश को कानून की नजर में अमान्य ठहराते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि याचिकाकर्ता चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता को तीन वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना कियारी गुंडाह से नाहन स्थानांतरित किया जाना कानूनन मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कियारी गुंडाह में अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना राजकीय मेडिकल कालेज नाहन तबादला कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि न्यायालय अच्छी तरह समझ सकता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का दूर के स्थानों पर स्थानांतरित होने पर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।