राजस्थान में लगा संपूर्ण लॉकडाउन, इन सब मे 31 मई तक लगी रोक
राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है
राजस्थान (Rajasthan News) में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है. लॉकडाउन 10 मई सुबह 5:00 से 24 मई सुबह 5:00 बजे तक रहेगा. लॉक डाउन की पाबंदियों के तहत प्रदेश में शादियों पर रोक लगाने साथ ही अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री परिषद की बैठक के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की.
प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है. बावजूद इसके कोरोना संक्रमण काबू में नहीं आ रहा. ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाने के लिए 5 मंत्रियों के एक समूह का गठन किया.
मंत्री समूह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी रिपोर्ट सौंपी. इस रिपोर्ट में सख्त कदम उठाने के साथ ही लॉकडाउन लगाने जैसे सुझाव दिए. इसके बाद गुरुवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक बार फिर मंत्री परिषद की बैठक में समिति मंत्री समूह की सिफारिशों पर मंथन किया गया. इसके बाद लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई.
इनकी सिफारिशों पर लिया गया लॉकडाउन का फैसला
प्रदेश में लॉक डाउन के लिए सुझाव देने वाले मंत्री समूह में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा तथा चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग शामिल किया गया था.
रोकने के लिए बैठक में किए गए निर्णय इस प्रकार हैं:
राज्य में 10 मई की प्रातः बजे से 24 मई की प्रातः बजे तक लॉकडाउन रहेगा. राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं.
विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी.
विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे. जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo. rajasthan.gov.in पर देनी होगी.
विवाह में बैण्ड बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी.