टोक्यो पैरालंपिक: शूटर ने लगाई याचिका, सुप्रीम कोर्ट आज ही करेगा सुनवाई, जाने पूरा मामला

Update: 2021-08-02 06:49 GMT

टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) में हिस्सा लेने की दावेदारी के लिए चयन को लेकर शूटर नरेश शर्मा (Shooter Naresh Sharma) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उनकी अर्जी पर छह अगस्त को सुनवाई तय की है जबकि शूटिंग के लिए टोक्यो जाने वाली टीम का फाइनल सिलेक्शन दो अगस्त को ही होना है. इसलिए वह आज ही अपनी अर्जी की सुनवाई के लिए गुहार लगा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज ही सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि ओलंपिक तो खत्म होने को है तो आप अब कैसे जाएंगे. इसपर नरेश शर्मा के वकील विकास सिंह ने कहा कि भारत की तरफ से खिलाड़ियों का नाम तय करने की आज अंतिम तिथि है. वह अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं. हाईकोर्ट ने भी यह पाया था कि उन्हें गलत तरीके से पैरालंपिक टीम में शामिल नहीं किया गया. कल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन एंट्री स्वीकार करेगा.
इस पर सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट तो पहले से ही आपके पक्ष में है. इसपर नरेश शर्मा के वकील ने कहा कि होईकोर्ट ने यह माना है कि नरेश का नाम शामिल नहीं किया गया है लेकिन यह नहीं कहा है कि नरेश पैरालंपिक में जाने के हकदार हैं. हम चाहते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उनका नाम लिस्ट में शामिल करे. उनका नाम लिस्ट में शामिल करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा.
नरेश ने अपनी याचिका में कहा है कि वो पांच बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके हैं. उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है लिहाजा उन्हें क्वालिफाइंग प्रोसेस में हिस्सा लेने दिया जाय. नरेश ने शूटिंग के लिए पैरालंपिक सिलेक्शन समिति के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उसकी सुनवाई छह अगस्त को तय है लेकिन तब तक उनकी याचिका व्यर्थ हो जाएगी क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका होगा.


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