लालू के लाल की विधायकी पर मंडराया खतरा, हाई कोर्ट तेज प्रताप यादव के इस मामले में करेगा फैसला

Update: 2021-08-05 11:25 GMT

पटना. राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व राजद विधायक तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) के विधायक निर्वाचित किए जाने को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court,) ने सुनवाई की. जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने विजय कुमार यादव की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को इश्यू फ्रेम कर अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. बता दें कि बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र (Hasanpur Assembly Constituency) से पराजित उम्मीदवार विजय कुमार यादव (Vijay Kumar Yadav) ने चुनाव याचिका दायर कर विधायक तेज प्रताप यादव के विधायक निर्वाचित किए जाने को चुनौती दी है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने कोर्ट को बताया कि इनके निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्होंने चुनाव के लिए किए गए नामांकन पत्र में जानबूझ कर अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर, 2020 को दायर किया गया था.
नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर, 2020 को की गई. 19 अक्टूबर, 2020 को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी. 3 नवंबर,2020 को विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और 10 नवंबर, 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किए गए. इसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जीते थे. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सितंबर, 2021को फिर होगी.
बता दें कि विगत विधान सभा चुनाव में तेज प्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे. उन्होंने करीब 14 हजार मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जेडीयू के प्रत्याशी को हराया था. तेज प्रताप को 62337 मत मिले थे जबकि जेडीयू उम्मीदवार राजकुमार राय को 48405 वोट मिले. लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मनीष कुमार को 7785 मत मिले थे.
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