महिला ने अपर जिला जज के खिलाफ की थी शिकायत, मिली अनूठी सजा

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Update: 2022-05-19 17:02 GMT

सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में झूठी शिकायत करने पर एक महिला को हाई कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी ने वृद्धा आश्रम में एक दिन का खाना बनाने की सजा सुनाई. कमेटी ने शिकायती पत्र पर संज्ञान लेते हुए महिला के लगाए गए आरोप को झूठा पाया. इसके बाद कमेटी ने महिला को किसी बाल गृह, महिला संरक्षण गृह या अनाथालय में जाकर वहां रहने वालों के लिए खाना बनाने की सजा सुनाई.

दरअसल, सीतापुर जिला न्यायालय में तैनात अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सादिक रजा रिजवी पर लक्ष्मी प्रजापति ने गंभीर आरोप लगाया था. ऐसे में जज रिजवी ने कोर्ट का रुख किया. अदालत द्वारा जांच समिति ने जज रिजवी पर महिला द्वारा लगाए गए आरोप को झूठा पाया. कोर्ट ने लक्ष्मी प्रजापति को किसी वृद्धा श्रम में दो वक्त का खाना बनाकर उन्हें खिलाने के आदेश दिया. कोर्ट कमेटी ने सीतापुर के जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया था कि वो इस आदेश का पालन कराएं.
न्यायालय द्वारा दी गई सजा के बाद लक्ष्मी प्रजापति नैमिषारण्य तीर्थ के वृद्धाश्रम पहुंची. जहां जिला प्रोबेशन अधिकारी राज कपूर ने वृद्धाश्रम प्रबंधन को सूचित किया. लक्ष्मी यहां आकर वृद्धाश्रम प्रबंधक देवेंद्र सिंह से मिली. न्यायालय के आदेश अनुसार देवेंद्र सिंह ने उन्हें किचन का काम समझाया. इसके बाद लक्ष्मी ने आश्रम में रह रहे बुजुर्गों और स्टाफ के लिए दोनों समय का भोजन बनाया.
वृद्धाश्रम प्रबंधक देवेंद्र सिंह ने बताया कि आश्रम में करीब 90 बुजुर्ग हैं. उनके लिए दो वक्त का खाना लक्ष्मी प्रजापति ने बनाया. सुबह का भोजन 12 बजे दिया जाता है और शाम का भोजन 7 बजे देने का नियम है. सुबह में लक्ष्मी ने बुजुर्गों के लिए दाल, चावल, रोटी व सब्जी बनाई. शाम का भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार बनाया गया. 
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