हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि ई-गजट में नाम परिवर्तन एवं नाम में संशोधन के प्रकाशन की सुविधा, जो पहले ऑफलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही थी, अब सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होगी। प्रवक्ता ने बताया कि 15 नवंबर, 2026 के उपरांत ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क के साथ अपने आवेदन
ऑनलाइन पोर्टल
के माध्यम से जमा करवाने होंगे। जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी पूर्ण एवं सही है। उन्होंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर इस सेवा के लिए 50 रुपये एवं जीएसटी शुल्क वसूल करेंगे तथा विभाग द्वारा प्रकाशन के लिए निर्धारित शुल्क पूर्व की भांति 120 रुपये रहेगा।
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