दिल्ली एनसीआर: जनपद में बगैर लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने पर अब खैर नहीं है। पकड़े जाने पर जुर्माना भरने के अलावा संचालक को जेल की हवा खानी पड़ेगी। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह विभाग जल्द मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की जांच-पड़ताल शुरू करेगा। इसके अलावा मिलावटी पेय एवं खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर शिकंजा कसने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की गई है।
गाजियाबाद शहर, ट्रांस हिंडन क्षेत्र, खोड़ा कॉलोनी, लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, मसूरी इत्यादि में काफी संख्या में मेडिकल स्टोर संचालित हैं। बगैर लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाना गैरकानूनी है। जिले में पूर्व में इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न संस्थाएं शिवभक्तों को जीवन रक्षक दवाओं का वितरण करती हैं। इसके मद्देनजर डीएम राकेश कुमार सिंह ने सभी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने साफ कहा है कि बगैर लाइसेंस के कोई मेडिकल स्टोर मिलने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेडिकल स्टोर पर मानकों के अनुरूप दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम ने कहा है कि सभी मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण कर गंभीरता से जांच-पड़ताल की जाए।
इसके अतिरिक्त मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री रोकने को कार्रवाई की जाए। खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने संग्रहित किए जाएं। तदुपरांत नमूनों को लैब भेजने की कार्रवाई करें। लैब रिपोर्ट में नमूने फेल होने पर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। कांवड़ियों को शुद्ध खाद्य एवं पेय सामग्री की उपलब्धता को ध्यान में रखकर यह कदम उठाने पर जोर दिया गया है।