दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कैद की सजा, कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी ठोका, जाने पूरा मामला

आदेश के मुताबिक अर्थ दंड की राशि न जमा करने पर छह महीने और जेल में रहना होगा.

Update: 2021-08-19 02:46 GMT

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल (पाक्सो) निरंजन कुमार ने की. आदेश के मुताबिक अर्थ दंड की राशि न जमा करने पर छह महीने और जेल में रहना होगा.

यह वारदात सन 2020 में हुई थी. 2020 में नोएडा की कोतवाली सेक्टर क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी से पड़ोस में रहने वाले शख्स ने दुष्कर्म किया था. आरोपी ने पीड़िता का घर के सामने से अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था. जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया था और उसका मेडिकल परीक्षण कराया था जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इस पर कोतवाली सेक्टर 49 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल आठ गवाह पेश हुए थे. गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है.
गौतम बुध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने बताया कि कमिश्नरी बनने के बाद गौतम बुद्ध नगर में लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है. महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए अपराध पर पैनी नज़र रखी जा रही है और उनकी अदालत में मज़बूत पैरवी की जा रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलवाई जा सके. मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी के कारण अब तक 67 अभियुक्तों को सजा या जिलाबदर कर सजा दिलायी जा चुकी है. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी.
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