Shimla. शिमला। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश ने जोगिंद्रनगर प्लानिंग एरिया के एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप को संशोधनों सहित औपचारिक रूप से अपनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग द्वारा जारी फॉर्म-6 के अनुसार यह नोटिस 23 मई, 2026 को जारी किया गया, जबकि इससे पहले सात नवंबर , 2023 को आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसका प्रकाशन नौ नवंबर, 2023 को हिमाचल राजपत्र में किया था। विभाग ने बताया कि प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद जहां आवश्यक पाया गया, वहां एग्जिस्टिंग लैंड यूज़ मैप में संशोधन किए गए।
इसके बाद हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1977 की धारा 15(3) के तहत पावर्स का उपयोग करते हुए जोगिंद्रनगर प्लानिंग एरिया के लिए नक्शे को अंतिम रूप से अपनाया गया है। यह नक्शा अब राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा और इसे विधिवत तैयार एवं अपनाए जाने का अंतिम प्रमाण माना जाएगा। जनता की सुविधा के लिए इस नक्शे की प्रतियां विभाग के विभिन्न कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई गई हैं। इनमें शिमला स्थित निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का कार्यालय, मंडी स्थित डिविजनल टाउन प्लानिंग कार्यालय तथा जोगिंदर नगर नगर परिषद कार्यालय शामिल हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक हेमिस नेगी ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।