सोना कम दिया लड़की वालों ने, रिश्ता टूटने पर दूल्हे को पड़ी सजा
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तमिलनाडु। दहेज की लालच दूल्हे को एक बार फिर भारी पड़ गई। तीन दिन के भीतर शादी टूट गई, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा 19 साल तक चला, तीन महीने की कैद हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे दुल्हन को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मालूम हो कि दोषी ने दूसरी शादी कर ली थी और विदेश में रहने लगा था। पहली शादी 3 फरवरी, 2006 को हुई। लड़की के माता-पिता ने विवाह में दुल्हन और दूल्हे को सोना भी दिया था। मगर, दूल्हा इतने से संतुष्ट नहीं था। वह और ज्यादा सोने की मांग करने लगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, शादी का रिसेप्शन चल रहा था। इसी बीच दूल्हे के पिता उसे मंडप से थोड़ा दूर लेकर गया और कहने लगा कि दुल्हन के घर वालों ने पर्याप्त मात्रा में सोना नहीं दिया है। दुल्हन अब अपने पति की लालच को और ज्यादा मिटाने में सक्षम नहीं थी। उसने पुलिस में इसकी शिकायत करने का फैसला लिया। आईपीसी की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया। यह मामला अदालत तक पहुंचा और तमिलनाडु के सैदापेट की कोर्ट ने दूल्हे को दोषी ठहराया।
ट्रायल कोर्ट ने आरोपी दूल्हे को तीन साल के कैद की सजा सुनाई। उसके ऊपर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। एडिशनल सेशन जज ने दोषी के खिलाफ सजा और जुर्माने को बरकरार रखा। कुछ समय बाद यह मामला मद्रास हाई कोर्ट जा पहुंचा जिसने सजा को घटाकर 2 साल कर दिया। दूल्हा इस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।