आरोपियों द्वारा गवाह को धमकी...सीबीआई ने कोर्ट में कही यह बात, जानें क्या है पूरा मामला
रांची: राज्यसभा चुनाव 2012 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले की सुनवाई गुरुवार को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपियों द्वारा गवाह को धमकी दी जा रही है। इस पर अदालत ने तत्काल संज्ञान लेते हुए रांची एसएसपी को गवाह को सुरक्षा देने का निर्देश दिया।
सीबीआई के द्वारा पूर्व में कराई गई गवाही का प्रति-परीक्षण किया गया। साथ ही सीबीआई ने अपने गवाह विकास कुमार की गवाही दोबारा कराने का आवेदन दिया। जिस पर अदालत ने गवाही कराने की अनुमति दी। सीबीआई अब विकास कुमार की दोबारा गवाही कराएगी। विकास कुमार हॉर्स ट्रेडिंग मामले का मुख्य गवाहों में एक है। सुनवाई के दौरान मामले के आरोपी विधायक सीता सोरेन, उनके पिता बीएन मांझी, आप्त सचिव राजेंद्र मंडल व तत्कालीन राज्यसभा प्रत्याशी आरके अग्रवाल अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे।
बता दें कि 30 मार्च 2012 को दो सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव हुआ था। जिसमें आरके अग्रवाल और पवन धुत उम्मीदवार थे। उम्मीदवार आरके अग्रवाल के पक्ष में मतदान करने के एवज में पैसा लेने का आरोप सीबीआई ने सीता सोरेन और उनके पिता और आप्त सचिव पर लगाया। मामले में सीबीआई ने आरके अग्रवाल, सीता सोरेन समेत छह लोगों को आरोपी बनाया है। मामले में सीबीआई अब तक 81 गवाहों को प्रस्तुत कर चुकी है।