तकनीकी निकाय ने नए संस्थानों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पर सवालों का समाधान किया
नई दिल्ली : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने 2024-25 में नए परिसर की स्थापना के लिए संस्थानों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं और सवालों का समाधान किया है। परिषद ने उठाई गई चिंताओं की समीक्षा की है और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के रूप में विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान की है।
एआईसीटीई द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नए तकनीकी संस्थान की स्थापना अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार बुनियादी ढांचे और अन्य आवश्यकताओं को प्रदान करके की जानी चाहिए। तकनीकी पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले नए तकनीकी संस्थान को परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। प्रवेश प्राधिकारी/निकाय/संस्थान किसी संस्थान के किसी भी तकनीकी कार्यक्रम में छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकता है, जिसके पास परिषद की अपेक्षित पूर्वानुमति नहीं है।
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए संस्थानों की अनुमोदन प्रक्रिया के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)।
Q) क्या कोई नया संस्थान इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में यूजी और पीजी के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, संस्थान केवल यूजी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है। प्रासंगिक यूजी पाठ्यक्रम के पहले बैच के पूरा होने के बाद ही पीजी पाठ्यक्रम शुरू किया जा सकता है
Q) यूजी कार्यक्रम के साथ नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है?
संस्थान के पास आवश्यक निर्मित क्षेत्र के आधार पर लागू एफएसआई/एफएआर (ग्रामीण/शहरी/मेगा/मेट्रो शहर) के अनुसार आवश्यक भूमि होनी चाहिए।
प्र) क्या नए और मौजूदा फार्मेसी और आर्किटेक्चर संस्थान/कार्यक्रम के लिए एआईसीटीई की मंजूरी बंद कर दी गई है?
हाँ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, एआईसीटीई ने फार्मेसी और आर्किटेक्चर कार्यक्रम पेश करने वाले संस्थानों को मंजूरी देना बंद कर दिया है।
प्र) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में एक नया संस्थान कौन से पाठ्यक्रम चुन सकता है?
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में नए संस्थान को न्यूनतम तीन मुख्य शाखाओं (बहुविषयक/क्षेत्र विशिष्ट शाखाओं/पाठ्यक्रमों सहित) और एक उभरते क्षेत्र पाठ्यक्रम का चयन करना आवश्यक है।
प्र) एक नया संस्थान कितने उभरते पाठ्यक्रमों को चुन सकता है?
नए संस्थान को तीन मुख्य शाखाओं (बहु-विषयक / क्षेत्र विशिष्ट शाखाओं / पाठ्यक्रमों सहित) और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में एक उभरते क्षेत्र का चयन करना आवश्यक है और अन्य पाठ्यक्रमों को अधिकतम 360 सीटों की सीमा के साथ उभरते क्षेत्र में चुना जा सकता है।
प्र) एक नया संस्थान स्नातक/डिप्लोमा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के कितने प्रभागों के लिए आवेदन कर सकता है?
संस्थान 60/30 के डिवीजन आकार के साथ 6/12 डिवीजनों के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें अधिकतम 360 की अनुमति है।
प्र) क्या एआईसीटीई उसी परिसर में कला और विज्ञान पाठ्यक्रमों की अनुमति देता है जहां इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला संस्थान संचालित हो रहा है?
हां, अतिरिक्त सुविधाओं का उपयोग एआईसीटीई से एनओसी लेकर अन्य तकनीकी या गैर तकनीकी पाठ्यक्रम चलाने के लिए किया जा सकता है। संस्थान एनओसी के लिए तदनुसार परिषद में आवेदन कर सकता है।