योर ऑनर कहे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया आपत्ति, कहा-माई लॉर्ड्स शब्द का करे उपयोग

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक लॉ स्टूडेंट के संबोधन पर तब आपत्ति जता दी जब उसने जजों को 'योर ऑनर' कहकर संबोधित किया।

Update: 2021-02-23 17:21 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक लॉ स्टूडेंट के संबोधन पर तब आपत्ति जता दी जब उसने जजों को 'योर ऑनर' कहकर संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबेडे ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब आप हमें योर ऑनर कहते हैं, तो या तो आपके ध्यान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या मजिस्ट्रेट होते हैं, जबकि हम दोनों नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत माफी मांग ली और कहा कि वह माई लॉर्ड्स शब्द का उपयोग करेगा। जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि जो कुछ भी हो। हमारा विषय यह नहीं है कि आप हमें क्या कहते हैं, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग न करें। कानून के छात्र ने अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को दाखिल करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम ने कानून के छात्र को समझाते हुए कहा कि उनके तर्क में कुछ महत्वपूर्ण गायब है और वह इस मामले में अपना होमवर्क किए बिना अदालत में आए हैं। उन्होंने पाया कि कानून के छात्र मलिक मजहर सुल्तान मामले में निर्देशों को भूल गए और अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्तियां इस मामले में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार की जाती हैं।


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