नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत पर कथित रूप से अपमानजनक और आधारहीन टिप्पणी करने के लिए दायर अवमानना याचिका पर हिंदुत्व नेता यति नरसिंहानंद से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने नरसिंहानंद के विवादास्पद बयान पर कार्यकर्ता शची नेली द्वारा दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। नरसिंहानंद ने कहा था कि "जो लोग इस प्रणाली, इन राजनेताओं, सुप्रीम कोर्ट और सेना में विश्वास करते हैं, वे सभी कुत्ते की मौत मरेंगे।"
जनवरी 2022 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट और संविधान के खिलाफ टिप्पणियों पर नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की कार्यकर्ता नेल्ली को सहमति दे दी थी। अपने सहमति पत्र में, एजी वेणुगोपाल ने कहा था कि नरसिंहानंद द्वारा दिया गया बयान "सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करने का सीधा प्रयास" था और "निश्चित रूप से भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगा"।
पिछले साल दिए गए एक साक्षात्कार में नरसिंहानंद ने कथित तौर पर कहा था, "हमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। संविधान इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। जो लोग इस संविधान में विश्वास करते हैं उन्हें मार दिया जाएगा। जो लोग इस व्यवस्था में, इन राजनेताओं में, सुप्रीम कोर्ट में और सेना में विश्वास करते हैं वे सभी कुत्ते की मौत मरेंगे।"
कार्यकर्ता शची नेल्ली ने अटॉर्नी जनरल से नरसिंहानंद के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए उनकी सहमति मांगी और कहा, "यह शायद इतिहास में सुप्रीम कोर्ट पर सबसे क्रूर हमला है। इन टिप्पणियों को बिना किसी कार्रवाई के जाने देना शीर्ष अदालत के अधिकार को कम करने के प्रयास को सफल होने की अनुमति देना होगा, यदि पूरी तरह से नहीं तो काफी हद तक।"
इससे पहले, यति नरसिंहानंद हरिद्वार में "भारतीय मुसलमानों के नरसंहार" के खुले आह्वान के कारण देश भर में सुर्खियों में थे।