नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन पर पाबंदियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने अपने कदम का बचाव किया है और इसके पीछे के कारण हलफनामे में बताए हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 12 अक्टूबर को राहुल गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना होगा. कपिल सिब्बल ने बताया कि वह फिलहाल राहुल गांधी की ओर से पेश हो रहे हैं. एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी, जबकि प्रदर्शन पर पाबंदियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई अलग होगी.सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और AIMIM सुप्रीमो असद्दुदीन ओवैसी की याचिका पर नोटिस जारी किया है.
प्रदर्शन के सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखें, SC का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. वहीं, जंतर-मंतर को डिनोटिफाई किए जाने के मामले में SC ने सरकार से पूछा कि क्या यह फैसला कोर्ट की कुछ मौखिक टिप्पणियों की वजह से लिया गया था या फिर इसे आम प्रदर्शन स्थल के रूप में इस्तेमाल करने की उपयोगिता पर विचार करने के बाद लिया गया था.
SG मेहता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस निर्णय का आधार नहीं है. कमेटी का गठन बहुत पहले ही कर दिया गया था. कमेटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी है.
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