सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले में की सुनवाई, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Update: 2023-02-03 07:36 GMT

दिल्ली। 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. केंद्र को इस मामले में तीन महीने में जवाब देना है. इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंद्रेश की बेंच ने एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने कहा, यह एक ऐसा मामला है जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया. ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं. इस पर वकील सीयू सिंह ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री से बैन हटना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी फैक्ट है कि लोग डॉक्यूमेंट्री को देख पा रहे हैं. बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है. अप्रैल में मामले की अगली सुनवाई होगी.

2002 गुजरात दंगों पर BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इन याचिकाओं में केंद्र द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है. याचिका में सरकार के फैसले को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है. इतना ही नहीं कोर्ट से डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट की जांच की मांग की गई है. साथ ही 'दंगों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों' के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है. दरअसल, बीबीसी ने 2002 गुजरात दंगों पर India: The Modi Question डॉक्यूमेंट्री बनाई है. BBC डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताते हुए केंद्र ने प्रतिबंध लगाया था. प्रतिबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में जमकर बवाल मचा है. डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर नॉर्थ से साउथ तक की यूनिवर्सिटी में लेफ्ट और ABVP कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें सामने आई हैं. दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की लेकर जमकर हंगामा हुआ. वहीं, केरल में भी लेफ्ट संगठन और कांग्रेस ने कई जगहों पर इसकी स्क्रीनिंग रखी थी.


Tags:    

Similar News

-->