सुप्रीमकोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की

Update: 2022-11-01 13:24 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में शिवसेना के दोनों धड़ों, यानी उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में दायर याचिकाओं के एक बैच को 29 नवंबर के लिए पोस्ट किया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वकीलों से मामले का संकलन पूरा करने और चार सप्ताह के भीतर विचार के लिए मुख्य मुद्दों को तैयार करने को कहा।
बेंच में जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि प्रत्येक पक्ष के वकील जावेद उर रहमान और चिराग शाह नोडल वकील के रूप में कार्य करेंगे और वे चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस अभ्यास को अंजाम देंगे।शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले पक्षों की ओर से पेश होने वाले वकील बैठक करेंगे और मुख्य मुद्दों को विचार के लिए तैयार करेंगे।इससे पहले, शीर्ष अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी थी कि उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को 'असली' शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए।
शीर्ष अदालत को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा दायर कई याचिकाएं मिली हैं।अगस्त में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा दायर याचिका में शामिल मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार के लिए एक बड़ी संवैधानिक पीठ की आवश्यकता हो सकती है।
इसने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ जारी किए गए नए अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा था।शिवसेना के दोनों धड़ों द्वारा दायर की गई विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं।
ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले और स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बाद में उन्होंने शिंदे समूह को चुनाव आयोग के सामने चुनौती देते हुए दावा किया कि वे 'असली' शिवसेना हैं।
उन्होंने एकनाथ शिंदे समूह के व्हिप को शिवसेना का व्हिप मानने की महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष की कार्रवाई को भी चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि नवनियुक्त अध्यक्ष को शिंदे द्वारा नामित व्हिप को मान्यता देने का अधिकार नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी भी शिवसेना की आधिकारिक पार्टी के प्रमुख हैं।
ठाकरे खेमे के सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा से नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों को निलंबित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं।
शिंदे समूह ने उपसभापति द्वारा 16 बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी करने के साथ-साथ अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी, यह भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।
29 जून को, शीर्ष अदालत ने 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को हरी झंडी दे दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सदन के पटल पर अपना बहुमत समर्थन साबित करने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 30 जून को पीठ ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ प्रभु की याचिका पर नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की और एकनाथ शिंदे ने बाद में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।




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