नई दिल्ली. देश के कई राज्यों में इस समय लॉकडाउन (Lockdown) लागू हो रखा है. देश में कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स तबाह हो गए हैं. ऐसा ही एक सेक्टर्स है सेक्स वर्करों (Sex Workers) का कारोबार. सेक्स वर्करों को कोरोना की दूसरी लहर में खाने के लाले पड़ गए हैं. सेक्स वर्कर्स के लिए कई राज्य सराकरों ने जरूरी इंतजाम तो किए हैं, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रहा है. बता दें कि पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इन सेक्स वर्करों के लिए केंद्र सरकार (Central Government) के साथ-साथ सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक निर्देश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारों को सेक्स वर्करों को भी राशन कार्ड (Ration Card) बना कर राशन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया था. कई राज्यों ने इस पर अमल भी शुरू किया, लेकिन कुछ राज्यों में स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है. कोरोना की दूसरी लहर में सेक्स वर्करों को राशन ठीक से राशन नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शसित प्रदेशों को सेक्स वर्करों के लिए विशेष इंतजाम करने की हिदायत दी गई है.
देश के सभी राज्य सरकारें इन सेक्स वर्करों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन मुहैया कराएगी. सेक्स वर्करों को इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका विकल्प दिया गया है. राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन को इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं. बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सेक्स वर्करों की पहचान और पते को गोपनीय रखा जाएगा.
राज्य सरकारें अब इन लोगों को फ्री में हर महीने राशन उपलब्ध कराएगी. इस बाबत देश की कई राज्य सरकारों ने नोटिस जारी किया है. झारखंड सरकार ने भी राज्य के सभी उपायुक्तों को सेक्स वर्करों के लिए विशेष बंदोबस्त करने को कहा है. सेक्स वर्कर्स इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. राज्य की जिला आपूर्ति कार्यालयों, प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में आवेदन किए जा सकते हैं. झारखंड सरकार ने भी अपनी वेबसाइट और दूसरे कई पोर्टल पर आवेदन करने को कहा है. झारखंड सरकार के www.aahar.jharkhand.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं.
बता दें कि राशन कार्ड भारत सरकार की एक मान्यताप्राप्त सरकारी डॉक्यूमेंट है. राशन कार्ड की सहायता से लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं. राशन कार्ड बनाना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है. राशन कार्ड बनाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, सरकारी बैंक में खाता, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई अन्य आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है.