सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस को हाईकोर्ट में तबादले की सिफारिश वापस ली

Update: 2023-04-20 02:22 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की अपनी पहले की सिफारिश को बुधवार को वापस ले लिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा, कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2022 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। सिफारिश सरकार के पास लंबित है। डॉ. जस्टिस मुरलीधर अब 7 अगस्त 2023 को 4 महीने से कम समय के लिए पद छोड़ रहे हैं।
इस देरी को देखते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सुविधा के लिए डॉ. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर के स्थानांतरण की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव को वापस बुलाया जाता है, न्यायमूर्ति एस.वी. गंगापुरवाला को इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया जाता है। हाईकोर्ट 6 महीने से अधिक समय तक स्थायी मुख्य न्यायाधीश के बिना रहा है।
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