सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ओआरओपी के बकाए के भुगतान के लिए रोडमैप बताने को कहा
नई दिल्ली (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय से कहा कि वह वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के तहत बकाए के भुगतान के लिए अगले सप्ताह तक एक रोडमैप लेकर आए। चार किस्तों में बकाया भुगतान की सूचना जारी कर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से कहा कि वे अगले सप्ताह सोमवार तक एक व्यापक नोट प्रस्तुत करें, जिसमें अब तक उठाए गए कदमों और बकाये का भुगतान करने के लिए कम से कम संभव समय दिखाया गया हो।
उन्होंने कहा, हमारी चिंता यह है कि हमारे पूर्व सैन्यकर्मियों को पैसा मिलना चाहिए, सोमवार को एक अच्छे नोट के साथ आएं, वास्तव में कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। भुगतान के तौर-तरीके क्या हैं, और प्राथमिकता क्या हैं। सबसे बुजुर्ग लोग, आप पहले सैन्य कर्मियों की विधवाओं को ले सकते हैं, आप कुछ वर्गीकरण कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि ओआरओपी याचिका दाखिल करने के बाद से 4 लाख पेंशनभोगियों की मौत हो चुकी है।
पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. परदीवाला की पीठ ने मंत्रालय से 20 जनवरी के उस पत्र को तुरंत वापस लेने को कहा, जिसमें कहा गया था कि ओआरओपी के बकाया का भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा। पीठ ने एजी से कहा, पहले इसे (20 जनवरी की अधिसूचना) वापस लें, फिर हम समय बढ़ाने के आपके आवेदन पर विचार करेंगे।
चीफ जस्टिस ने एजी से पूछा, आप भुगतान कब करने की योजना बना रहे हैं? वेंकटरमणि ने तर्क दिया कि पूर्व सैनिकों को ओआरओपी बकाया की एक किस्त का भुगतान किया गया है, लेकिन आगे के भुगतान के लिए कुछ और समय चाहिए। एजी ने कहा, 31 मार्च तक, 2000 करोड़ रुपये का और भुगतान किया जाएगा और मैं इसे पूरी तरह से अपनी देखरेख में लेना चाहता हूं, हम इसे कितना बेहतर कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्रालय का 20 जनवरी का संचार उसके फैसले के पूरी तरह विपरीत था और वह एकतरफा यह नहीं कह सकता कि वह चार किश्तों में ओआरओपी का बकाया भुगतान करेगा।
पीठ ने कहा कि यदि 20 जनवरी का संचार वापस नहीं लिया जाता है, तो वह रक्षा सचिव को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहेंगे।
27 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनरों को किश्तों में ओआरओपी के बकाया के भुगतान के संबंध में 20 जनवरी के संचार पर रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई थी।
शीर्ष अदालत इंडियन एक्स-सर्विसमेन मूवमेंट (आईईएसएम) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी के संचार को रद्द करने की मांग की है।
पिछले साल मार्च में शीर्ष अदालत ने केंद्र के फार्मूले के खिलाफ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से आईईएसएम द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया था।
शीर्ष अदालत ने 9 जनवरी, 2023 को केंद्र को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनरों को ओआरओपी के कुल बकाया के भुगतान के लिए 15 मार्च तक का समय दिया था।
बाद में, सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनरों को ओआरओपी योजना के बकाया भुगतान के लिए 15 मार्च, 2023 तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।
पिछले साल जून में पहली बार शीर्ष अदालत का रुख करने और शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार गणना करने और भुगतान करने के लिए तीन महीने का समय देने के बाद केंद्र के पास अब तक बकाया राशि को चुकाने के लिए शीर्ष अदालत से दो एक्सटेंशन हैं।