जल जीवन मिशन योजना में हुई अनियमितताओं के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई ,जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री

जयपुर । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना में बड़े स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आया है । परिणामस्वरूप इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अंतिम पायदान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योजना …

Update: 2024-01-24 06:39 GMT

जयपुर । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना में बड़े स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आया है । परिणामस्वरूप इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अंतिम पायदान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योजना में हुई अनियमितताओं की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी क़ानूनी कार्रवाई करेगी। पिछले 20 दिनों से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त संवेदकों को भी ब्लैकलिस्ट कर उनसे रिकवरी प्रारंभ की जाएगी।

इससे पहले सदस्य डॉ. जसवंत सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कुल 142 ग्रामों में से 138 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु 124 अन्य योजनाओं (वृहद परियोजनाओं के अतिरिक्त) की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा जारी की जा चुकी है। इन 124 योजनाओं में से 97 योजनाओं (107 ग्राम) का कार्य प्रगतिरत है एवं 20 योजनाओं (24 ग्राम) हेतु निविदायें प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने बताया कि ग्राम माजरा की जलयोजना का कार्य आदेशित संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है एवं 6 योजनाओं यथा खापरिया, उंटोली, नंगली जागीर, फतेहपुरा, बंथला एवं पोरुला की निविदाएं स्त्रोत निर्धारण समिति द्वारा उपयुक्त स्त्रोत नहीं पाए जाने के कारण आस्थगित रखी गयी हैं तथा शेष 4 ग्रामों जयसिंघपुरा, सागली, मोहम्मदपुर नांगलिया एवं खातीवास की आबादी बिखरी हुई होने के कारण, इन्हें जल जीवन मिशन के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर इन ग्रामों की पेयजल योजनाओं की जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि मैसर्स श्रीगणपति ट्यूबवैल कम्‍पनी शाहपुरा एवं मैसर्स श्री श्‍याम ट्यूबवैल कम्‍पनी जयपुर द्वारा निविदाओं में भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स इरकॉन इन्‍टरनेशनल लिमिटेड के कथितरूप से फर्जी एवं फैब्रिकेटेड कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लगाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई। इस क्रम में शासन उप सचिव जन स्वा. अभि. विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 24 जून 2023 द्वारा जांच कमेटी गठित करते हुए जांच रिपोर्ट प्राप्‍त होने व उस पर सक्षम निर्णय होने तक सन्‍दर्भित अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर विभाग में जिन भी निविदाओं में कार्य लिया गया है, उन कार्यों पर रोक लगायी जाकर उक्‍त कार्यों के विरूद्ध विभाग द्वारा देय समस्‍त प्रकार के भुगतान को तत्‍काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किये गये। खण्‍ड बहरोड के अन्‍तर्गत मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवैल कम्‍पनी शाहपुरा को आदेशित 03 कार्यो (37 ग्रामों की 31 योजनाएं) एवं मैसर्स श्री श्‍याम ट्यूबवैल कम्‍पनी जयपुर को आदेशित 01 कार्य (03 ग्रामों की 03 योजनाएं) के भुगतान एवं क्रियान्‍वयन पर रोक भी लगा दी गई।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि शासन उप सचिव के उक्‍त आदेशों के विरूद्ध दोनों संवेदकों द्वारा जिला न्‍यायाधीश जयपुर में वाद दायर किया गया है । उक्त दायर किये गये वादों में न्‍यायालय द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में शासन उप सचिव के 28 जुलाई 2023 को जारी आदेश द्वारा पूर्व में 24 जून 2023 को जारी आदेश में संशोधन करते हुए दोनों संवेदकों के नियमानुसार देय समस्‍त प्रकार के भुगतान पर लगाई गई रोक अग्रिम आदेशों तक हटाई गई।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि शासन उप सचिव के आदेश दिनांक 24 जून 2023 के द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रस्‍तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्‍य अभियन्‍ता (शहरी एवं एनआरडब्‍ल्‍यू) के आदेश 14 अगस्त 2023 के द्वारा मैसर्स श्रीगणपति ट्यूबवैल कंपनी शाहपुरा को तथा दिनांक 18 अगस्त 2023 के द्वारा मैसर्स श्रीश्‍याम ट्यूबवैल कम्‍पनी जयपुर को ब्‍लैक लिस्‍ट किया गया। साथ ही विभागीय वित्‍त समिति की 867वीं बैठक 18 अगस्त 2023 के द्वारा इरकॉन के फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्रों के आधार पर उक्त दोनों संवेदकों को जारी किये गये कार्यादेशों को निरस्‍त करने के निर्देश जारी किये गये।

शासन उप सचिव के आदेश 05 अक्टूबर 2023 के द्वारा 28 जुलाई 2023 को जारी आदेशों को निष्‍प्रभावी करते हुए उक्‍त दोनों फर्मों के भुगतान पर रोक यथावत रखी गई। इसके बाद न्‍यायालय में लम्बित वादों में पारित अस्‍थायी निषेधाज्ञा के क्रम में शासन उप सचिव के दिनांक 15 दिसंबर 2023 को जारी आदेश द्वारा पूर्व में जारी आदेश 5 अक्टूबर 2023 को आहरित किया गया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बहरोड़ में जल जीवन मिशन योजनान्‍तर्गत संवेदक मैसर्स श्रीगणपति ट्यूबवैल कम्‍पनी शाहपुरा एवं मैसर्स श्री श्‍याम ट्यूबवैल कम्‍पनी जयपुर को आदेशित जल योजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन 24 जून 2023 के पश्चात् रुका हुआ है।

उल्‍लेखनीय है कि 8 अगस्त 2023 को भ्रष्‍टाचार निरोधक ब्यूरो ने तत्‍कालीन अधिशाषी अभियन्‍ता श्री मायालाल सैनी, सहायक अभियन्‍ता नीमराणा श्री राकेश चौहान, कनिष्‍ठ अभियन्‍ता नीमराणा प्रदीप कुमार, श्री पदमचन्‍द जैन, संवेदक मैसर्स श्रीश्‍याम ट्यूबवैल कम्‍पनी, श्री महेश मित्‍तल संवेदक श्री गणपति ट्यूबवैल कम्‍पनी व अन्‍य के विरूद्ध मिलीभगत कर रिश्‍वत लेने व देने की प्राथमिकी दर्ज की। जिसके पश्‍चात् विभाग द्वारा उक्‍त तीनों अभियन्‍ताओं को निलम्बित किया गया है। वर्तमान में प्रकरण में भ्रष्‍टाचार निरोधक ब्‍यूरो के स्‍तर पर जांच प्रक्रियाधीन है।

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