मां के साथ बलात्कार करने वाले बेटे को हुई उम्रकैद

कोर्ट ने सुनाया फैसला

Update: 2024-09-25 01:18 GMT

यूपी UP News। बुलंदशहर में 36 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी ही 60 वर्षीय मां के साथ बलात्कार करने और मां को पत्नी की तरह बनकर रहने के लिए धमकाने के आरोप में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2023 में मां से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने अभियुक्त पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। Bulandshahr

अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय शर्मा एवं कुश कुमार ने बताया कि 16 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात के गांव निवासी 36 वर्षीय युवक ने अपनी 60 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 22 जनवरी 2023 को पीड़िता के छोटे पुत्र ने कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि 16 जनवरी को खेत से चारा लाने के बहाने बड़ा भाई मां को खेत में लेकर गया था। वहां आरोपी ने उनकी मां के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मां ने घर आकर आपबीती बताई तो परिजनों ने आरोपी को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद भी आरोपी अपनी हरकत को सही ठहराता रहा।

आरोपी द्वारा अपनी मां को पत्नी बनकर रहने के लिए धमका रहा था। कोतवाली देहात पुलिस ने 22 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को उम्रकैद और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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