गरली। विशेष न्यायाधीश देहरा नितन कुमार की अदालत मे मंगलबार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी चल रहे महमूद अख्तर जोनी पुत्र सफी मोहमद गांव दाहब पोस्ट आफिस राजा का तालाब तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा को चार साल का कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। तथ्यों की जानकारी देते हुए संदीप शर्मा जिला उपन्यायकारी देहरा ने बताया कि छह अक्तूबर वर्ष 2016 को पुलिस ने गश्त के दौरान दोपहर करीब दो बजकर 45 मिनट पर संसारपुर टैरस घाटी बैरियर की तरफ से एक व्यक्ति को हाथ में कैरी बैग से पैदल आते देखा, तो उपरोक्त व्यक्ति पुलिश टीम को देखकर घबरा गया और यह आगे जाने की बजाय बीबीएमबी लिंक रोड की तरफ भागने लगा, जिसे शक के आधार पर पुलिश टीम ने उसे पकड़ा और जब उसके कैरी बैग की तलाशी ली, तो अखबार में लपेटे दो अलग-अलग पोलिथीन लिफाफों में 1.845 किलो ग्राम भुक्की बरामद हुई। माननीय अदालत द्वारा गवाहों के बयान व बैतानिक सादयों के आधार पर दोषी महमूद अख्तर को चार वर्ष की सजा और 50000 की जुर्माना लगाया है।