राजस्थान में कल सुबह से खुलेंगी दुकानें, गहलोत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स
राजस्थान में कम होते कोरोना केस ( Corona Case In Rajasthan) बीच प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया है
राजस्थान में कम होते कोरोना केस ( Corona Case In Rajasthan) बीच प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया है. गृह विभाग ने अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन (Unlock 2 Guidelines) जारी की है. राज्य में नई गाइडलाइन मंगलवार सुबह 5:00 बजे से लागू हो जाएगी.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद गृह विभाग ने सोमवार को प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन जारी कर दी. नई गाइडलाइन के मुताबिक किराना दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी. आगामी आदेशों तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा.
ये है नए नियम और छूट-
डेयरी और दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी.
पशु चारे से जुड़ी दुकानें दुकाने सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.
कृषि आदान विक्रेताओं, कृषि यंत्र की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.
मंडिया, फल एवं सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.
सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुलेंगे.
पेट्रोल और डीजल सुबह 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक भरवा सकते हैं.
शादी समारोह पर 30 जून तक रोक रहेगी. विवाह से संबंधित किसी तरह का समारोह आयोजित नहीं हो सकेगा.
रोडवेज और निजी बसों का संचालन 10 जून से शुरू होगा. सिटी बस और मिनी बस अभी नहीं चलेगी.
सभी सरकारी और निजी कार्यालय कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
सभी शैक्षणिक संस्थान कार्मिकों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे. हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी.