दुकानदार को सजा: अदालत ने दिनभर कोर्टरूम में खड़े रहने को कहा, लोगो की जिंदगी से किया था खिलवाड़

Update: 2021-04-05 10:25 GMT

टट्राजिन जैसे घातक रंग की पॉलिस वाली अरहर की दाल की बिकी करने वाले दुकानदार को अदालत ने मिलावटी सामान बेचने का दोषी करार दिया है। अदालत ने इस दुकानदार को दिनभर कोर्टरूम में खड़े रहने की सजा सुनाई। साथ ही दुकानदार पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अदालत ने कहा कि टट्राजिन जैसा घातक रंग कई बीमारियों को जन्म देता है। साथ ही यह कई बार जानलेवा भी बन जाता है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंटिल की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। यह मामला सीधे-सीधे बेकसूर लोगों की जान से खेलने के बराबर है, लेकिन इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि दुकानदार पिछले 16 साल से इस मुकदमे का सामना कर रहा है। इस लम्बी प्रक्रिया को देखते हुए अदालत उसकी सजा में नरम बरत रही है.

अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला बहुत पुराना है इसलिए मिलावटी सामान के लिए बनाए गया नया कानून इस पर लागू नहीं होता है। नए कानून के तहत जानलेवा मिलावटी सामान की बिक्री करने वाले के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। अदालत ने दुकानदार को निर्देश दिया है कि 30 दिन के भीतर वह जुर्माना रकम अदालत में जमा करा दे अन्यथा दो महीने की जेल की सजा काटनी होगी।

खाद्यय अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत खाद्यय अधिकारी ने 27 मई 2005 को बुराड़ी इलाके से स्थानीय एसडीएम की उपस्थिति में अरहर की दाल का सैम्पल उठाया था। इस सैम्पल को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। लैब से जांच के बाद जारी रिपोर्ट में कहा गया कि इस दाल में टट्राजिन नामक घातक रंग की पॉलिस की गई है। इस मामले में विशेष अदालत ने दोषी दुकानदार को एक साल की जेल की सजा की सुनाई थी। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना किया था। परन्तु सत्र अदालत ने दुकानदार की अपील पर सुनवाई करते हुए दोषी दुकान की सजा को घटा दिया और जुर्माने की रकम को 45 हजार तक बढ़ा दिया। अदालत ने कहा कि यह मुकदमा बहुत लम्बा खींच कर गया। इसी को ध्यान में रखते हुए सजा में बदलाव किया जा रहा है।

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