Palampur. पालमपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन के संबंध में एक बहुत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया है। लिव इन रिलेशन में रहने वाले दोनों युवाओं के परिवार उन्हें घर वापस आने के लिए विवश कर रहे थे। दोनों युवाओं ने कहा कि वे बालिग हैं, इसलिए परिवारों द्वारा उन्हें परेशान करने से संरक्षण दिया जाए। न्यायालय ने संरक्षण देने से इनकार करते हुए कहा कि वे अपने दोनों परिवारों के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं।
उन परिवारों की समाज में बदनामी हो रही है, इसलिए न्यायालय इन्हें कोई सरक्षण नहीं देगा। शांता कुमार ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता के दबाव में लिव इन रिलेशन में रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। पिछले दिनों उन में कुछ हत्याएं भी हुई। पश्चिमी सम्भ्यता के प्रभाव में लोगों द्वारा इस प्रकार अपने परिवारों को छोडक़र रहने से समाज में गलत धारणा फैल रही है और भारत की नैतिकता की नींव उखड़ रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार कानून द्वारा लिव इन रिलेशन पर प्रतिबंध लगाए।