दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद

Update: 2024-05-09 12:33 GMT
मंडी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफदुष्कर्म का अभोयोग सिद्ध होने पर दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सात वर्ष के साधारण कारावास के साथ 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही भारतीय दंड सहिंता की धारा 323 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1000 रुपए जुर्माने की सजा, भारतीय दंड सहिंता की धारा 458 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो सजाओं में एक वर्ष से लेकर एक महीने तक अतिरिक्त साधारण कारावास दोषी को भुगतना पड़ेगा।

लोक अभियोजक मंडी नवीना राही ने बताया कि दिनांक 25-11-2016 को पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी कि पीडि़ता का पति रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने गया था। पीडि़ता घर में अकेली थी। रात को तकरीबन 10 बजे पीडि़ता कपड़े सिलाई कर रही थी तभी उसके पड़ोस के एक व्यक्ति कमरे में आकर दुष्कर्म किया और पीडि़ता को धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह पीडि़ता को और उसके बच्चों को ख़तम कर देगा। इतने में पीडिता का पति घर आया तो दरवाजा खुलने पर दोषी ने पीडि़ता के पति के साथ भी मारपीट की और उसके कमरे से भाग गया। उक्त घटना के आधार पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना गोहर में अभियोग दर्ज करवाया गया। जिसमें मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था।
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