भारतीय न्याय संहिता विधेयक में छोटे अपराधों के लिए सेवा

Update: 2023-08-12 03:47 GMT

 मानहानि और नशे में कदाचार जैसे छोटे-मोटे अपराधों के दोषी लोगों को जल्द ही सजा के रूप में सामुदायिक सेवा करके रिहाई मिल सकती है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023 में सजा के रूप में इसका प्रविधान किया है।

सामुदायिक सेवा का प्रविधान किया गया प्रस्तावित

भारतीय अदालतें छोटे-मोटे अपराधों के दोषियों को पेड़ लगाने, धार्मिक स्थलों, आश्रय गृहों और अनाथालयों में सेवा करने या यातायात सिग्नल का प्रबंधन करने का आदेश देकर छोड़ती रही हैं। लेकिन यह पहली बार है कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक के तहत छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक कानून में सामुदायिक सेवा का प्रविधान प्रस्तावित किया गया है। विधेयक में मानहानि, लोक सेवक के अवैध रूप से व्यापार में शामिल होने, आत्महत्या का प्रयास करने जैसे छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को एक दंड के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

आइपीसी के तहत, आपराधिक मानहानि के अपराध में दो वर्ष तक की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रविधान है। बीएनएस विधेयक के अनुसार, मानहानि के अपराध के लिए दो वर्ष तक की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। आइपीसी के तहत किसी शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दु‌र्व्यवहार करने पर 24 घंटे तक के साधारण कारावास की सजा हो सकती है या अधिकतम 10 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई

बीएनएस विधेयक में जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है और सामुदायिक सेवा का प्रविधान जोड़ा गया है। आइपीसी के तहत आत्महत्या का प्रयास एक अपराध है जिसमें अधिकतम एक वर्ष तक की सजा का प्रविधान है। लेकिन बीएनएस विधेयक में कहा गया है कि जो कोई भी किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।

बीएनएस बिल यह भी कहता है कि चोरी के मामलों में, जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है और किसी व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराया गया है, उसे संपत्ति का मूल्य वापस करने या चोरी की गई संपत्ति की मिल जाने पर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।

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