पटना में धारा 144 लागू, वजह भी जान लें

Update: 2022-08-23 02:38 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान

पटना: बिहार की राजधानी पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर के डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड इलाके में तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। गर्दनीबाग को छोड़कर किसी भी शहरी इलाके में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोमवार को शिक्षक भर्ती को लेकर हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के मामले में की जांच जारी है। इस संबंध में कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील है कि वे उचित फोरम में अपनी बात रखें। साथ ही धरना-प्रदर्शन के लिए पहले से तय जगह पर ही प्रोटेस्ट करें। डीएम ने कहा कि 25 अगस्त तक गर्दनीबाग के अलावा पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना-प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है।
बिहार के विभिन्न जिलों से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सोमवार को राजधानी पटना पहुंचे और नियुक्ति की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान भारी हंगामा हो गया और पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज में कई लोग छात्र घायल हो गए।

Tags:    

Similar News

-->