SC ने केंद्र को फटकारा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'गोल्डन आवर' योजना में देरी

Update: 2025-04-28 12:27 GMT

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'गोल्डन आवर' उपचार योजना बनाने में हुई देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा, "आप बड़े हाईवे बना रहे हैं, लेकिन लोग सुविधाओं की कमी के कारण मर रहे हैं।" कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब सरकार कानून के तहत उपचार की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी निभा रही थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ।

कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्यों 1 अप्रैल 2022 से लागू 'मोटर व्हीकल एक्ट' के तहत उपचार योजना को लागू नहीं किया गया। कोर्ट ने 8 जनवरी को आदेश दिया था कि सरकार एक नकद रहित योजना तैयार करे, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि इस योजना को एक सप्ताह के भीतर लागू किया जाए और 9 मई तक इसे रिकार्ड पर पेश किया जाए।

मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि एक मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन जीआईसी (जनरल इंश्योरेंस काउंसिल) ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं। अदालत ने इसे जल्द हल करने का निर्देश दिया और कहा कि इसे लागू करने में और देरी नहीं होनी चाहिए।


Tags:    

Similar News

null