SC ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे को हथियार लाइसेंस मामले में जमानत दी

Update: 2024-03-18 08:14 GMT

फाइल फोटो

नई दिल्‍ली: जेल में बंद बाहुबली मुख्‍तार अंसारी के विधायक बेटे अब्‍बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शस्‍त्र लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब्‍बास की जमानत याचिका मंजूर हो गई है। अब्‍बास पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में यूपी पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था। चार हफ्ते के अंदर यूपी सरकार जवाब मांगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 के नवंबर महीने में अब्बास अंसारी द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
अब्‍बास पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करते हुए एक पिस्तौल, एक राइफल और छह बैरल का आयात करने का आरोप है। इसके अलावा दो बैरल प्रतिबंधित बोरों के भी आयात का आरोप है। बिना परमिट के तीन अतिरिक्त बैरल वाली एक पिस्तौल का भी आरोप है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अब्बास अंसारी ने एक रिवॉल्वर का विज्ञापन कराया था। उसके पास 4,431 कारतूस थे।
इसके पहले इस साल फरवरी महीने में जस्टिस वीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब्बास अंसारी के वकील की ओर से यूपी सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर सुनवाई स्थगित कर दी थी।
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