SC ने दीवाली पर ग्रीन पटाखों की दी अनुमति

प्रदूषण

Update: 2025-10-15 15:47 GMT
Delhi दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि “2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बाद अदालत ने महसूस किया कि ये भी अत्यधिक प्रदूषण पैदा करते हैं, इसलिए उनका उपयोग सीमित किया गया।”
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा और जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटाखों के उपयोग को नियंत्रित करना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ग्रीन पटाखों का उपयोग समझदारी और सतर्कता के साथ करें ताकि प्रदूषण और स्वास्थ्य पर असर कम से कम हो।
विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन पटाखों से पारंपरिक पटाखों की तुलना में प्रदूषण कम होता है, लेकिन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं हैं। इसलिए सावधानी और पर्यावरणीय जागरूकता के साथ इन्हें इस्तेमाल करना आवश्यक है।
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