Sanjauli Mosque Case: गिराना ही होगा संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण

Update: 2024-12-01 10:26 GMT
Shimla. शिमला। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के नगर निगम आयुक्त के फैसले को जिला अदालत ने बरकरार रखा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने शनिवार को एमसी आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। पांवटा साहिब के रहने वाले अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने एमसी आयुक्त के फैसले के खिलाफ 29 अक्तूबर को जिला अदालत में अपील दायर की थी। आरोप लगाया है कि मोहम्मद लतीफ की ओर से नगर निगम आयुक्त को जो हलफनामा दायर किया है, वह
गैर कानूनी है।

लतीफ की तरफ से जो हलफनामा दायर किया है, वह कमेटी की सहमति के बगैर दायर किया गया था। उधर, शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर छठीं मर्तबा सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई में अपील को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त ने हलफनामों के आधार पर मस्जिद की अवैध तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं। यह मामला पूरे देश में काफी चर्चा में रहा है। इसे लेकर शिमला शहर में उग्र प्रदर्शन भी हुआ था तथा पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था।
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