सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, लंबित मामलों मे सुनवाई पर लगाई रोक
फिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है।
फिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में सलमान से जुड़े सभी लंबित मामलों मैं सुनवाई पर रोक लगा दी है।
सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि सलमान खान के अलावा आरोपी नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, दुष्यंत सिंह और फिल्म अभिनेता सैफ अली खान सीजेएम कोर्ट से बरी हो चुके हैं। और उनके खिलाफ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील पेश कर रखी है। इसके अलावा अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि सलमान खान को सीएम ग्रामीण कोर्ट ने 5 साल की सजा दी थी इसके खिलाफ सलमान ने जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में अपील पेश कर रखी है। साथ ही राज्य सरकार ने एक मामले में सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ जिला जोधपुर कोर्ट में पेश कर रखी है।
उन्होंने बताया कि सलमान के खान का हिरण शिकार मामले में आरोपी सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के खिलाफ पूनमचंद बिश्नोई ने बिश्नोई समाज की ओर से जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में अपील पेश कर रखी है। ऐसे में उनकी ट्रांसफर याचिका को स्वीकार करते हुए सभी मामलों को सरकार की ओर से हाई कोर्ट में पेश अपील के साथ सुनवाई की जाए। इस पर हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने सलमान से संबंधित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों में सुनवाई पर रोक लगा दी है।
4 सप्ताह बाद मामले में फिर सुनवाई होगी, जिसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि सलमान से जुड़े अविनाश न्यायालयों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करनी है या नहीं ?
यह होगा सलमान को फायदा
यदि उच्च न्यायालय सलमान खान की ट्रांसफर पिटिशन को स्वीकार करते हुए सभी मामलों की एकता सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाता है तो सलमान खान को सबसे पहले तो प्रत्येक पेशी पर हाजिरी माफी पेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जोधपुर कोर्ट में बार-बार पेश होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सलमान खान को न्याय की एक लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।