आरटीआई एक्टिविस्‍ट गिरफ्तार, अब वायरल VIDEO से हुआ ये खुलासा

इसमें डीएसपी स्तर का जांच अधिकारी कबूल करता दिख रहा है कि उसने एसपी के दबाव में केस दर्ज करके आरटीआई एक्टिविस्‍ट को गिरफ्तार करना पड़ा.

Update: 2021-08-17 03:47 GMT

चरखी दादरी. हरियाणा के चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक (SP) के खिलाफ कथित अभद्र भाषा वाला वीडियो फेसबुक (Facebook) पर शेयर करने पर आरटीआई कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के मुखबिर पर एससी/एसटी लगाकर गिरफ्तार (Arrest) करने के मामले याचिकर्ता ने मामला रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है. आरटीआई एक्टिविस्ट ने हाई कोर्ट में वायरल वीडियो के साथ यचिका दायर की है. इसमें डीएसपी स्तर का जांच अधिकारी कबूल करता दिख रहा है कि उसने एसपी के दबाव में केस दर्ज करके आरटीआई एक्टिविस्‍ट को गिरफ्तार करना पड़ा.

आरटीआई एक्टिविस्‍ट ने हाई कोर्ट के सामने पूरा वीडियो पेश किया है. बता दें कि आरटीआई एक्टिीविस्ट जितेंद्र जटासरा द्वारा मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से दादरी एसपी विनोद कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले ही उनको एससी-एसटी केस में गिरफ्तार कर लिया गया था.
जितेंद्र जटासरा ने अपने वकील प्रदीप रापडिय़ा के माध्यम से हाई कोर्ट के सामने एक विडियो पेश की गई. साथ ही याचिकर्ता ने उस पर दर्ज मुकदमे को झूठा बताया और पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. हाईकोर्ट में पेश की वीडियो में डीएसपी द्वारा एसपी के दबाव में केस दर्ज करने व गिरफ्तार करने की बात कबूली गई है.
दरअसल एक अन्य आरोपी राहुल ने झूठा इनकाउंटर और पुलिस टॉर्चर को लेकर दादरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए फेसबुक पर लाइव आकर कहा था कि एसपी आरक्षण कोटे से भर्ती होने के कारण कोई न्याय करने में सक्षम नहीं है और एसपी को बदलने की मांग की थी. जिसके बाद एक पुलिस मुलाजिम की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एससी/एसटी, जिसमें दो वकील भी हैं, के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आरटीआई कार्यकर्ता समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया.
याचिकर्ता जितेंद्र जटासरा ने बताया कि उस पर पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया है. जिसके कारण उसको जेल जाना पड़ा और 42 दिन बाद जमानत मिली. इस मामले में वीडियो के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई अब मंगलवार को होगी. वहीं एसपी विनोद कुमार ने फोन पर बताया कि किसी पर कोई दबाव बनाकर केस दर्ज नहीं किया.
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