राज्य सरकार का संशोधित आदेश, 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

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Update: 2022-01-10 06:48 GMT

राजस्थान में कोरोना संक्रमण (Corona cases in rajasthan) की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने रविवार को जन-अनुशासन के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए जिसके बाद राज्य भर में रविवार को जन-अनुशासन कर्फ्यू (rajasthan weekend curfew) लागू किया गया है. वहीं राज्य सरकार ने सख्ती का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद करने की घोषणा की है.

राज्य गृह विभाग की ओर से रविवार को जारी दिशानिर्देशों (rajasthan covid guidelines) के मुताबिक राज्य के समस्त नगर निगम / नगरपालिका क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय/ कोचिंग) गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी परन्तु ऑनलाइन पढ़ाई (online education) जारी रहेगी. बता दें कि इससे पहले सरकार ने जयपुर और जोधपुर नगर निगम क्षेत्रों में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक बंद करने का ऐलान किया था.

वहीं राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन का उद्देश्य लोगों की आवाजाही और गतिविधियों पर रोक लगाना है जिससे लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर रोकथाम लगाई जाए. राजस्थान सरकार ने धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा.


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