हाईकोर्ट ने कहा, बोर्ड नियुक्त शिक्षकों का ब्योरा 2 हफ्ते में प्रकाशित करे
जानें पूरा मामला.
कोलकाता (आईएएनएस)| कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने करोड़ों रुपये के कथित भर्ती घोटाले की सुनवाई करते हुए बुधवार को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को 2016 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों का विवरण प्रकाशित दो हफ्त में करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ ने डब्ल्यूबीबीपीई को 2016 में चयनित प्राथमिक शिक्षकों की मेरिट सूची सहित विवरण अगले दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित करने का निर्देश दिया। गंगोपाध्याय ने बोर्ड को उसी अवधि के भीतर अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।
उनके निर्देशानुसार बोर्ड को मेरिट सूची के अलावा जिले, जाति और श्रेणी सहित चयनित उम्मीदवारों के अन्य विवरण भी प्रकाशित करने होंगे। गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षक चयन के मामले में सबसे ज्यादा शिकायतें 2016 में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं, जब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। चटर्जी इस मामले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती 2016 में 2014 में जारी अधिसूचना के आधार पर की गई थी। इस प्रक्रिया में मुख्य आरोप यह था कि कई मामलों में उम्मीदवारों को अनिवार्य एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरे बिना ही चुना गया था, जिसके अलग-अलग अंक होते हैं।
कथित भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो मामले मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल न्यायाधीश पीठ को सौंपे गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को वे मामले जस्टिस गंगोपाध्याय की पीठ से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय पहले ही मीडियाकर्मियों से यह आशंका जता चुके हैं कि सरकारी स्कूलों में कथित भर्ती घोटाले से जुड़े अन्य मामलों को भी इसी आधार पर उनकी पीठ से स्थानांतरित किया जा सकता है।