आरबीआई ने बैंक पर लगाए प्रतिबंध, नहीं निकाल पाएंगे 5000 से ज्यादा रुपये

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Update: 2022-04-08 15:09 GMT

नई दिल्ली: ग्राहकों की निकासी (Withdrawal) के साथ-साथ आरबीआई (RBI) ने एक बैंक पर लोन ग्रांट करने या उसे रिन्यू करने की पाबंदी लगा दी है. बैंक को इसके लिए अब RBI से पूर्व अनुमति लेनी होगी. 7 अप्रैल 2022 का बिजनेस खत्म होते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सारी पाबंदियां लागू कर दी हैं.

आर्थिक स्थिति के खस्ता होने के कारण आरबीआई इस नतीजे पर पहुंची है. सेंट्रल बैंक ने बेंगलुरु के शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता (Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita) पर पाबंदियां लगाते हुए इसके ग्राहकों के लिए 5,000 से ज्यादा रुपये निकालने पर रोक लगा दी है. बैंक के ग्राहक अपने सेविंग या करेंट अकाउंट से 5,000 रुपये से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकेंगे.
आरबीआई ने गुरुवार को निर्देश जारी कर बैंक पर अगले छह महीने तक पाबंदी लगाए जाने की जानकारी दी. 7 अप्रैल से ठीक छह महीने बाद स्थिति का जाएजा लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी. निर्देश के मुताबिक बैंक को इंवेस्टमेंट, पेमेंट, फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने और संपत्ति बेचने से पहले आरबीआई (RBI) की मंजूरी लेनी होगी.
आरबीआई का कहना है कि शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता का लाइसेंस (License) रद्द नहीं किया गया है. इन पाबंदियों की मदद से बैंक की स्थिति में सुधार आएगा. आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद इनमें (Restrictions) ढील दी जा सकती है.
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