रेपिस्ट तांत्रिक को कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

बड़ी खबर

Update: 2023-04-24 16:18 GMT
कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 4 साल पहले महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने तांत्रिक रामकरण निवासी छोड़पुर को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 85 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में उसको 5 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी ने महिला को पितृदोष का निवारण करने का झांसा देकर बलात्कार किया था।
यह था मामला
जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि पंजाब निवासी महिला ने थाना शाहाबाद में शिकायत दी थी कि उसे पता चला था कि मोहड़ा के पास गांव छोड़पुर में एक तांत्रिक है। यह तांत्रिक पितृ दोष की समस्या का निवारण करता है। 14 मार्च 2019 को वह अपने पति के साथ गांव छोडपुर में गोगामेड़ी पहुंची थी। यहां उनको तांत्रिक रामकरण मिला था। तांत्रिक पूजा करने के बहाने उसे एक कमरे में ले गया था। जहां तांत्रिक रामकरण ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। यह बात किसी को बताने पर तांत्रिक ने बर्बाद करने की धमकी दी थी।
शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ धारा 376 व 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। महिला पीएसआई सतविंदर कौर ने जांच करते हुए 16 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी रामकरण को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल कैद व 80 हजार रुपए जुर्माना और धारा 506 के तहत 1 साल की कैद व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को 5 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
Tags:    

Similar News

-->