15 दिन में बलात्कारी को सजा, हुई तेज सुनवाई

जानें पूरा मामला.

Update: 2024-03-23 07:55 GMT
बहराइच: यूपी के बहराइच जिले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने 15 दिन में तबाड़तोड़ सुनवाई कर एक वर्षीय दलित मासूम से रेप के जघन्य अपराध के दोषी अधेड़ आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त पर 1.29 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि नानपारा कोतवाली के एक गांव में इसी वर्ष 17 फरवरी को दोपहर 11 बजे एक वर्षीय मासूम को गांव का ही 50 वर्षीय अधेड़ गोद में खिलाने के बहाने ले गया। गांव के बाहर लाही के खेत में मासूम से रेप किया। देर तक मासूम को न देखकर उसकी मां ने तलाश शुरू की। इस बीच गांव के ही एक व्यक्ति ने भोंदू की गोद में बच्ची को देखने व खेत की ओर ले जाने की बात बताई। पीड़िता मां खेत मे पहुंची, तो उसके होश उड़ गए उसने अभियुक्त के चंगुल से बच्ची को छीना। अभियुक्त ने बच्ची की मां के साथ हाथापाई की, और जान से मारने की धमकी भी दी। बालिका को गम्भीर हालत में कोतवाली लाने पर पुलिस ने महिला सिपाही की अभिरक्षा में जिला महिला अस्पताल ले जाया गया।
बालिका की मां की तहरीर पर नानपारा कोतवाली पुलिस ने रेप, पाक्सो एक्ट, मारपीट, धमकी तथा एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। विवेचक सीओ नानपारा राहुल पांडे ने मासूम की मां का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा। जज ने 27 फरवरी 2024 को घटना संज्ञान में लेकर सुनवाई प्रारम्भ की। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व विचारण के उपरांत सिर्फ 15 दिनों में भोंदू को दोषसिद्ध पाए जाने पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने दोषसिद्ध अभियुक्त पर 1.29 लाख का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़ित की मां को दिए जाने का आदेश दिया है।
एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि तत्कालीन नानपारा कोतवाल मिथलेश कुमार राय, नानपारा कोतवाल राकेश कुमार सिंह, सिपाही निसार अहमद, कोर्ट मोहर्रिर सिपाही बृजेश साहनी, अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो सन्त प्रताप सिंह , विशेष लोक अभियोजक सन्तोष कुमार सिंह व सुरेन्द्र कुमार मौर्य ने मदद की।
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