अपनी ही नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, पिता को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सिविल कोर्ट के पोस्को के विशेष जज एडीजे-7 नीरज कुमार ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

Update: 2022-02-04 11:00 GMT

Gaya: सिविल कोर्ट के पोस्को के विशेष जज एडीजे-7 नीरज कुमार ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पिता को मरते दम तक जेल में ही रहना होगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त सुरेंद्र पासवान को यह सजा दी गई है. साथ ही ₹25000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है

पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज ने सुनाई सजा
स्पेशल पोक्सो सुनील कुमार ने बताया कि यह मामला गया के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र का वर्ष 2020 का है. नाबालिग पुत्री ने पिता द्वारा एक साल तक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. जब पुत्री गर्भवती हो गई तो उसे इस्लामपुर ले जाकर अबॉर्शन कराने के दौरान पिता को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद से वह गया जेल में बंद है.


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