कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 साल सजा

Update: 2023-03-29 18:31 GMT
नारनौल। हरियाणा के नारनौल में नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने के दोषी काे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जज अमनदीप दीवान ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। थाना कनीना ने वर्ष 2021 में मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट, नारनौल में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2021 मे थाना कनीना पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी पर नाबालिग बच्चे के साथ गलत काम करने के आरोप थे। शिकायत पर थाना कनीना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सम्मुख पेश किया गया था।
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