राज्यसभा चुनाव: अनिल देशमुख और नवाब मलिक की अर्जी पर सुनवाई 8 जून को

Update: 2022-06-06 08:37 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

मुंबई: राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक-एक विधायक का वोट महत्वपूर्ण है. एक-एक वोट के लिए रस्साकशी चल रही है. कहीं विधायकों को एक साथ होटल में ठहराया जा रहा है तो कहीं विधायकों को दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है. एक-एक वोट सहेजने की कवायद के बीच महाराष्ट्र के सत्ताधारी महा विकास अघाड़ी गठबंधन के दो विधायकों के वोट का फैसला कोर्ट को करना है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक इस समय जेल में हैं. पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है. दोनों ने ही कोर्ट से राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति देने की अपील की है. दूसरी तरफ, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि वे याचिका का विरोध करेंगे.
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह, श्रीराम शिरसत और सुनील सुनील गोंजाल्वेज ने कोर्ट में पैरवी की. वहीं, अमित देसाई ने अनिल देशमुख का पक्ष रखा. अमित देसाई ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक के मामलों की सुनवाई एकसाथ करने की अपील की. अमित देसाई ने ये भी मांग की है कि ईडी अपना जवाब शाम तक दाखिल कर दे जिससे दिन में ही इस मामले की सुनवाई हो सके.
ईडी के वकील अनिल सिंह ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय मांगा. उन्होंने कहा कि हम कल जवाब दाखिल कर देंगे और कोर्ट 8 जून को सुनवाई कर सकता है. ईडी के वकील ने दावा किया कि याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त समय है. ये एक साधारण मामला है. इसके जवाब में अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि बहुत कम समय है. क्या होगा, ये कोई नहीं जानता. जब ASG आते हैं तब कुछ भी साधारण नहीं होता.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दे दिया. उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी. इस केस से जुड़े वकीलों के कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद योगेश देशपांडे का प्रतिनिधित्व करते हुए संजीव पुनालेकर ने कहा कि हम अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई में हस्तक्षेप करना चाहते थे. अगर अनिल देशमुख फरार हो जाता है तो ईडी के पास उसे पकड़ने के लिए मशीनरी नहीं है. महाराष्ट्र पुलिस उसकी तलाशी नहीं लेगी. पुनालेकर की मांग पर सुनवाई से स्पेशल जज ने इनकार कर दिया.

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