Rajasthan Unlock : सरकारी औऱ प्राइवेट दफ्तरों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की दी मंजूरी, 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा
राजस्थान सरकार ने अगले शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है. वहीं रोजाना शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजस्थान सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. इस तहत सरकार ने 10 कर्मचारियों से ज्यादा वाले सरकारी औऱ प्राइवेट दफ्तरों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की को मंजूरी दे दी है. वहीं इस दौरान दफ्तरों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा. वहीं रेस्टोरेंट को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. राजस्थान सरकार ने अगले शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है. वहीं रोजाना शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा.
वहीं किसी भी प्रकार के खेल कूद संबंधी गतिविधि के आयोजन के लिए संबंधित परिसर या स्टेडियम में कोच के निर्देशन में किया जा सकेगा. ये आयोजन सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किए जा सकते हैं. वहीं शॉपिंग कॉम्पलेक्स या मॉल सोमवार से शनिवार सबुह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. मॉल में दुकाने एक दिन छोड़कर एक दिन खोली जा सकेंगी.
10 बजे तक होम डिलवरी कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स
रेस्टोरेंट्स सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. रेस्टोरेंट्स संचालकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा. वहीं रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक जारी रहेगी. वहीं टेकअवे की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी.
मेट्रो रेल को भी मिलेगी अनुमति
वहीं होटल संचालकों को अपने इन हाऊस गेस्ट को सर्विस देने की अनुमति होगी. शहर में संचालित सीटी और मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति होगी. वहीं किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए मेट्रो रेल के संचालन को भी अनुमति दी गई है.
सिनेमा हॉल्स, थियेटर पर रोक जारी
सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है. जबकि जिम औऱ योगा सेंटर को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है. राज्य में अभी भी पर्टन स्थल, कला एंव संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति भी दे दी गई है.