नई दिल्ली: पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली की अदालत ने पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी है। दिल्ली कोर्ट का कहना है कि पंजाब पुलिस द्वारा जमा किया गया ट्रांजिट रिमांड आवेदन अभी भी विचाराधीन है। पंजाब पुलिस ने अनुरोध किया था कि बिश्नोई को एक दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाए, ताकि उसे कानून के मुताबिक सीजेएम मानसा की अदालत में पेश किया जा सके।
आर्म्स एक्ट मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को उसकी रिमांड अवधि के अंत में दिल्ली पुलिस द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत में पंजाब पुलिस ने कहा कि वे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई से पूछताछ करना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से पेश वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस के आवेदन का विरोध किया और कहा कि सुरक्षा को खतरा है। चोपड़ा ने कहा कि हमें आशंका है कि पंजाब में फर्जी मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई मारा जा सकता है। मैं वर्चुअल पूछताछ और जांच का विरोध नहीं कर रहा हूं। हम उसे (लॉरेंस बिश्नोई) पंजाब भेजने के लिए फिजिकल ट्रांजिट रिमांड का विरोध कर रहे हैं। एडवोकेट विशाल चोपड़ा ने कोर्ट के सामने कहा कि पंजाब पुलिस जरूरत पड़ने पर लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन दिल्ली में ही।
पटियाला हाउस कोर्ट में पंजाब पुलिस की दलील थी कि इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है और उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है।