सरकार के खिलाफ किया विरोध-प्रदर्शन तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, अब पुलिस सत्यापन जरूरी, DGP की ओर से जारी किया गया नया फरमान

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Update: 2021-02-03 02:15 GMT

ट्विटर फोटो 

बिहार में अगर आपने अपने किसी भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकती है. नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को एक नया फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य में कोई प्रदर्शन करता है तो फिर पुलिस के द्वारा उसका आचरण प्रमाण पत्र खराब किया जा सकता है.

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसके सिंघल की ओर से जारी किए गए इस फरमान में कहा गया है कि सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन लेना आवश्यक है.


 

इस पत्र में डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि यदि कोई राज्य में प्रदर्शन के दौरान अपराधिक घटना को अंजाम देता है और ऐसा करने के लिए अगर पुलिस द्वारा उसे चार्जशीट किया जाता है तो इसके बारे में संबंधित व्यक्ति के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र होना चाहिए.
बिहार पुलिस के नए फरमान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामले में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए. ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा.
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नीतीश सरकार के इस ताजा फरमान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार अपने फैसलों के जरिए मुसोलिनी और हिटलर को भी चुनौती दे रहे हैं.
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