पंचकूला। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल नीलू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत की गई है। निलंबन अवधि के दौरान प्रिंसिपल नीलू का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला का कार्यालय निर्धारित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में प्रिंसिपल नीलू को नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग के प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ निलंबन आदेश
हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रिंसिपल नीलू का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस अवधि के दौरान उन्हें नियमित रूप से अपने निर्धारित मुख्यालय से संबंधित नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला के बजाय जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला का कार्यालय रहेगा। इसका अर्थ है कि निलंबन अवधि में उन्हें अंबाला मुख्यालय से संबद्ध रखा जाएगा। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ना सेवा नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।
निलंबन अवधि में मिलेगा निर्वाह भत्ता
सरकारी आदेश के मुताबिक, निलंबन के दौरान प्रिंसिपल नीलू को नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। सरकारी सेवा नियमों के तहत निलंबित कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार यह भत्ता दिया जाता है, ताकि निलंबन अवधि में उनकी आवश्यक आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकें। हालांकि, निलंबन के दौरान संबंधित कर्मचारी को सेवा संबंधी नियमों और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
निलंबन की वजह अभी स्पष्ट नहीं
उपलब्ध आदेश संबंधी जानकारी में प्रिंसिपल नीलू के निलंबन का विशिष्ट कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि कार्रवाई किसी विभागीय शिकायत, प्रशासनिक जांच अथवा अन्य मामले से संबंधित है। ऐसे में निलंबन के पीछे किसी विशेष आरोप या घटना को जिम्मेदार ठहराना फिलहाल उचित नहीं होगा। निलंबन एक प्रशासनिक कार्रवाई है और इसे अपने आप में दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जा सकता।
शिक्षा विभाग के अगले कदम पर नजर
पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद अब विभाग के अगले आदेश पर नजर रहेगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में प्रिंसिपल का अतिरिक्त प्रभार किस अधिकारी को सौंपा जाएगा। इस संबंध में विभाग की ओर से अलग आदेश जारी किए जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार, प्रिंसिपल नीलू का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू है और उन्हें निलंबन अवधि में अंबाला स्थित निर्धारित मुख्यालय में रहकर सभी प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना होगा।
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